उत्तराखण्ड

घर बनाने में नहीं आएगी अड़चन, अब सात दिन में देना होगा नक्शा स्वीकृति का अनापत्ति प्रमाण पत्र

देहरादून: तय समय सीमा हुई कम, अब सात दिन में देना होगा नक्शा स्वीकृति का अनापत्ति प्रमाण पत्रआवास विभाग की ओर से जनवरी 2022 में जारी शासनादेश में विभिन्न विभागों के माध्यम से एकल आवासीय भवन के लिए 12 दिन और गैर आवासीय भवन के नक्शे स्वीकृति के लिए 25 दिन के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की समय सीमा तय की गई थी।

एकल आवासीय और गैर आवासीय भवन के नक्शे पास करने के लिए विभागों को सात दिन में अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। प्रदेश सरकार ने एकल आवासीय और गैर आवासीय मानचित्र स्वीकृति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में सरलीकरण किया है। महीने में मानचित्र के 70 प्रतिशत लंबित मामलों का निपटारा न करने वाले अधिकारी का वेतन रोका जाएगा।

अपर सचिव अतर सिंह ने सभी प्राधिकरणों को आदेश जारी किए हैं। आवास विभाग की ओर से जनवरी 2022 में जारी शासनादेश में विभिन्न विभागों के माध्यम से एकल आवासीय भवन के लिए 12 दिन और गैर आवासीय भवन के नक्शे स्वीकृति के लिए 25 दिन के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की समय सीमा तय की गई थी। जबकि सेवा का अधिकार के तहत मानचित्र से संबंधित मामलों का निपटारा करने 15 और 30 दिन का समय निर्धारित किया गया था। ऐसे में प्राधिकरणों के पास लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए विकास प्राधिकरणों को तीन से पांच दिन का समय मिलता था। इससे देखते हुए सरकार ने मानचित्र स्वीकृति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। अब विभागों को एकल आवासीय नक्शे की एनओसी सात दिन और गैर आवासीय भवनों के नक्शे की एनओसी 15 दिन में देनी होगी।

यदि कोई कर्मचारी या अभियंता एक माह में कुल प्राप्त मानचित्र आवेदन व लंबित मामलों के योग का 70 प्रतिशत मामलों का निपटारा नहीं करता है तो सरकार की ओर से वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। यदि विकास प्राधिकरण 30 दिन में एकल आवासीय मानचित्र मामले का निपटारा नहीं करता तो मानचित्र को डीम्ड स्वीकृत माना जाएगा।

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