राज्यपाल, “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में आयोग / चयन संस्थाओं द्वारा आयोजि प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-
उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में आयोग / चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची नियमावली,
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट रखा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किए गए बजट पर सबकी निगाहें रही। उत्तराखंड में गरीबों को साल में तीन गैस सिलिंडर मुफ्त मिलते रहेंगे तो सस्ती दरों पर नमक भी मिलेगा। बजट में […]
टिहरी। चम्बा-कोटी कालोनी मोटर मार्ग पर बागबाटा के पास कार हादसे एक महिला समेत तीन लोगों के मरने की खबर है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे रेस्क्यू टीमों ने मृतकों के शवों को खाई से बाहर निकाला। मृतकों में दो लोग शिक्षक बताए जा रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय की जानकारी के अनुसार सोमवार […]
देहरादून: मामले के अनुसार, 06.03.2025 को वादी संजय कुमार पुत्र मंगल सिंह निवासी रामनगर बालागंज चुंगी कैम्वल रोड थाना संआदत गंज लखनऊ उ0प्र0 ने थाना रायपुर में एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके चाचा जगदीश पुत्र अंगनू निवासी गली न0 18 सरस्वती पुरम नथुवावाला ढांग रायपुर देहरादून उम्र 68 वर्ष जो नत्थुवाला ढांग देहरादून […]